धारा 308 BNS बनाम धारा 384-389 IPC: उद्यापन (Extortion) के विभिन्न प्रकार व दंड
सजा (Punishment)
कठोर या सादा
संज्ञेय (Cognizable)
संज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
जमानती / गैर-जमानती (अपराध की गंभीरता पर)
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 384-389
384: उद्यापन के लिए दंड (3 वर्ष)।
386: मृत्यु या घोर उपहति के भय (Fear of death/grievous hurt) में डालकर उद्यापन (10 वर्ष)।
388: मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप (Threat of false accusation) लगाने की धमकी देकर उद्यापन (10 वर्ष या उम्रकैद)।
BNS (नया कानून)
धारा 308(2) से 308(8)
BNS 308 consolidates extortion clauses.
308(2): उद्यापन के लिए दंड… (3 वर्ष या जुर्माना या दोनों)।
308(4): मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर… (10 वर्ष + जुर्माना)।
308(6): झूठा आरोप (False Accusation) लगाकर… (10 वर्ष या आजीवन कारावास)।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
ब्लैकमेलिंग की सजा! (Punishment for Extortion)। साधारण हफ्ता-वसूली में 3 साल की सजा होती है। लेकिन अगर ब्लैकमेलर (Blackmailer) 'जान से मारने' की धमकी देकर 50 लाख मांग रहा है, तो उसे सीधे 10 साल की 'कठोर' जेल होगी (BNS 308-4)। सबसे खतरनाक: मान लीजिए कोई महिला किसी निर्दोष व्यक्ति से कहे, 'मुझे 10 लाख दे, वरना मैं तेरे ऊपर झूठा रेप केस (False Accusation) लगवा दूंगी'। इस तरह की ब्लैकमेलिंग पर BNS 308(6) में 10 साल से लेकर 'उम्रकैद' तक की जेल हो सकती है।
तुलना
BNS ने IPC के उद्यापन संबंधी सभी अलग-अलग सेक्शन (384 से 389) को BNS 308 के विभिन्न उप-खंडों (Sub-sections) में क्लब कर दिया है।