धारा 309(4) BNS बनाम धारा 392 IPC: लूट (Robbery) के लिए दंड
सजा (Punishment)
कठोर कारावास
संज्ञेय (Cognizable)
संज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
गैर-जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 392
जो कोई लूट करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि लूट राजमार्ग (Highway) पर सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच (Between sunset and sunrise) की गई हो, तो 14 वर्ष।
BNS (नया कानून)
धारा 309(4)
309(4): जो कोई लूट करेगा… 10 वर्ष तक के कठिन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा; और यदि वह राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए, तो कारावास 14 वर्ष तक का हो सकेगा।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
रात को हाईवे पर लूटमार! (Highway Robbery)। दिन दहाड़े बैंक लूटना या राह चलते व्यक्ति को चाकू दिखाकर चेन छीनना (लूट / Robbery) है। इसके लिए BNS 309 (पुरानी IPC 392) में 10 साल की कठोर जेल है। 'लेकिन', अगर लुटेरों ने किसी नेशनल हाईवे (Highway) पर, रात के अंधेरे में (सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले) किसी कार या ट्रक को रोका और हथियारों के बल पर लूटपाट की, तो यह क्राइम डबल संगीन माना जाता है और इसमें सजा '14 साल' तक काटनी पड़ती है।
तुलना
Highway Robbery at Night (रात में राजमार्ग पर लूट) को अभी भी विशेष रूप से गंभीर मानकर 14 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है।