धारा 309 BNS बनाम धारा 393-394 IPC: लूट का प्रयत्न (Attempt) और लूट करने में स्वेच्छया उपहति कारित करना (Causing hurt in Robbery)

सजा (Punishment)

कठोर कारावास

संज्ञेय (Cognizable)

संज्ञेय

जमानतीय (Bailable)

गैर-जमानती

समझौता योग्य (Compoundable

गैर-शमनीय

विचारणीय न्यायालय (Court)

सेशन कोर्ट

IPC (पुराना कानून)

धारा 393-394

393: लूट करने का मात्र प्रयत्न (Attempt to commit robbery) – 7 वर्ष कठिन कारावास। 394: लूट करने में या उसके प्रयत्न में स्वेच्छया उपहति (Voluntarily causing hurt) – आजीवन कारावास या 10 वर्ष कठोर कारावास + जुर्माना।

BNS (नया कानून)

धारा 309(5), 309(6)

BNS 309(5): लूट का प्रयत्न (7 वर्ष)। BNS 309(6): लूट करने में स्वेच्छया उपहति कारित करना… (आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठोर कारावास + जुर्माना)।

विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)

लूट के दौरान मार-पिटाई करना! (Robbery with Hurt)। मान लीजिए लुटेरे ने पैसे छीनने की सिर्फ कोशिश (Attempt) की और भाग गया, तो उसे 7 साल जेल होगी (BNS 309-5)। लेकिन, अगर पैसे छीनने के दौरान उसने पीड़ित को 'चाकू मार दिया' या लाठी से उसका सिर फोड़ दिया (Hurt during robbery), तो मामला बेहद गंभीर (IPC 394 / BNS 309-6) हो जाएगा। ऐसे खूंखार लुटेरे को सीधे उम्रकैद (Life Imprisonment) या न्यूनतम 10 साल की कठोर जेल होगी।

तुलना

लूट के दौरान की गई हिंसा (Violence during robbery) को अत्यंत कठोर दंड (उम्रकैद तक) के साथ BNS 309(6) में समाहित किया गया है।

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