धारा 316(3)-(4) BNS बनाम धारा 407-408 IPC: वाहक (Carrier) या लिपिक/सेवक (Clerk/Servant) द्वारा आपराधिक न्यास भंग

सजा (Punishment)

कठोर या सादा

संज्ञेय (Cognizable)

संज्ञेय

जमानतीय (Bailable)

गैर-जमानती

समझौता योग्य (Compoundable

शमनीय (अनुमति से)

विचारणीय न्यायालय (Court)

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट

IPC (पुराना कानून)

धारा 407-408

407: वाहक (Carrier/Warehouse-keeper) द्वारा न्यास भंग (7 वर्ष)। 408: लिपिक या सेवक (Clerk or servant) द्वारा न्यास भंग (7 वर्ष)।

BNS (नया कानून)

धारा 316(3), 316(4)

316(3): वाहक आदि द्वारा न्यास भंग… (7 वर्ष)। 316(4): लिपिक या सेवक द्वारा न्यास भंग… (7 वर्ष)।

विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)

गोदाम-मालिक या मुनीम द्वारा गबन! (Clerk/Carrier Breach)। अगर आप अपना सामान किसी ट्रांसपोर्टर (Carrier) को भिजवाने के लिए देते हैं, या वेयरहाउस (Godown) में रखते हैं और वे उसे बेच खाएं (IPC 407)। या फिर किसी सेठ का मुनीम (Clerk) / एकाउंटेंट दुकान के गल्ले का पैसा गबन कर दे (IPC 408)। ऐसे 'भरोसेमंद कर्मचारियों' द्वारा की गई धोखाधड़ी पर BNS 316 में आम 5 साल की बजाय '7 साल' की गैर-जमानती सजा का प्रावधान है।

तुलना

नौकर (Servant) या माल ढोने वाले (Carrier) को संपत्ति सौंपी जाती है। इनके गबन (Aggravated Breach of trust) पर 7 साल की सजा पूर्ववत (As it is) रखी गई है।

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