धारा 317(1) BNS बनाम धारा 410 IPC: चुराई हुई संपत्ति (Stolen property)

सजा (Punishment)

परिभाषा

संज्ञेय (Cognizable)

संज्ञेय

जमानतीय (Bailable)

गैर-जमानती

समझौता योग्य (Compoundable

गैर-शमनीय

विचारणीय न्यायालय (Court)

कोई भी मजिस्ट्रेट

IPC (पुराना कानून)

धारा 410

वह संपत्ति, जिसका कब्जा (Possession) चोरी (Theft), या उद्यापन (Extortion), या लूट (Robbery) द्वारा अंतरित (Transferred) किया गया हो… या जिसके विषय में क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन (403) या न्यास भंग (405) किया गया हो… ‘चुराई हुई संपत्ति’ (Stolen property) कहलाती है।

BNS (नया कानून)

धारा 317(1)

317(1): चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा—वह संपत्ति, जिसका कब्जा चोरी, उद्यापन, या लूट द्वारा… (Same definition).

विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)

चोरी का माल क्या है? (Stolen Property)। कानून में 'चुराई हुई संपत्ति' का मतलब सिर्फ वो माल नहीं है जिसे चोर ने (Theft) चुराया हो। बल्कि यदि कोई वस्तु ब्लैकमेल करके (Extortion), बंदूक दिखाकर लूट कर (Robbery), सड़क से बेईमानी से उठाकर (Misappropriation) या धोखाधड़ी/न्यास भंग (Breach of trust) करके हथियाई गई है। इन 'सभी तरीकों' से प्राप्त संपत्ति को कानून की भाषा में 'चुराई हुई संपत्ति (Stolen Property)' कहा जाता है (IPC 410 / BNS 317)।

तुलना

Stolen Property केवल चोरी से ही नहीं, बल्कि 5 अन्य अपराधों से प्राप्त संपत्ति है। परिभाषा अपरिवर्तित है।

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