अध्याय 10

CrPC Section 138 in Hindi: जब वह हेतुक दर्शित करने के लिए हाजिर होता है तब प्रक्रिया

New Law Update (2024)

धारा 157 भा.ना.सु.सं.

TRIAL COURT

मजिस्ट्रेट का न्यायालय

Punishment​

प्रक्रियात्मक – वारंट / समन प्रक्रिया

Bailable?

Compoundable?

Bare Act Text

(1) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 133 के अधीन कोई आदेश किया गया है, हाजिर होता है और उस आदेश के विरुद्ध हेतुक दर्शित करता है, तो मजिस्ट्रेट उस मामले में साक्ष्य वैसे लेगा जैसे समन-मामले में लिया जाता है।
(2) यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि वह आदेश, या तो मूल रूप से किया गया या ऐसे उपान्तरण के अधीन रहते हुए, जो वह आवश्यक समझता है, युक्तियुक्त और उचित है, तो वह आदेश उपान्तरण के बिना या, यथास्थिति, ऐसे उपान्तरण के साथ, आत्यंतिक कर दिया जाएगा।
(3) यदि मजिस्ट्रेट का इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो उस मामले में कोई अतिरिक्त कार्यवाही नहीं की जाएगी।

Important Sub-Sections Explained

Section 138(1)

यह उपधारा उस महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक कदम को रेखांकित करती है, जहाँ, यदि कोई व्यक्ति हाजिर होता है और न्यूसेंस आदेश को चुनौती देता है, तो मजिस्ट्रेट को साक्ष्य लेकर जांच करनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे समन-मामले में साक्ष्य अभिलेख किया जाता है।

Section 138(2)

यह भाग परिणाम निर्धारित करता है, यह बताते हुए कि मजिस्ट्रेट मूल न्यूसेंस आदेश की पुष्टि करेगा या उसे संशोधित करेगा यदि, साक्ष्य की जांच के बाद, वे इस बात से सहमत हैं कि आदेश न्यायोचित और उपयुक्त है।

Landmark Judgements

Gopal Singh v. State of M.P., 1996 (1) MPLJ 744:

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दं.प्र.सं. की धारा 138 के अधीन जांच अर्ध-न्यायिक है और मजिस्ट्रेट को दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विवाद का न्यायिक रूप से निर्णय करना चाहिए। यह धारा मजिस्ट्रेट से अपेक्षा करती है कि वह इस बात से “संतुष्ट” हो कि आदेश युक्तियुक्त और उचित है, जिसका अर्थ है तथ्यों की विस्तृत जांच।

Vasant Govindrao Deshpande v. The State of Maharashtra, 2018 SCC OnLine Bom 2603:

बम्बई उच्च न्यायालय ने पुनः दोहराया कि दं.प्र.सं. की धारा 133 से 138 में निर्धारित प्रक्रिया सार्वजनिक न्यूसेंस से निपटने के लिए पूर्ण है और उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। धारा 138 में यह अनिवार्य है कि जब कारण दर्शित किया जाता है तो समन-मामले के विचारण के समान एक जांच की जाए, जो किसी सशर्त आदेश को आत्यंतिक किए जाने से पहले साक्ष्य संबंधी पहलू पर जोर देती है।

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