अध्याय ग्यारह

CrPC Section 153 in Hindi: बाटों और मापों का निरीक्षण

New Law Update (2024)

धारा 170 बी.एन.एस.एस.

TRIAL COURT

Punishment​

प्रक्रियात्मक – वारंट/समन प्रक्रिया

Bailable?

Compoundable?

Bare Act Text

(1) किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, वारंट के बिना, ऐसे थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में उसमें प्रयुक्त या रखे गए किन्हीं बाटों या मापों या तोलने के उपकरणों के निरीक्षण या उनकी तलाशी के प्रयोजन के लिए, जब कभी उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे स्थान में कोई ऐसे बाट, माप या तोलने के उपकरण हैं जो मिथ्या हैं, प्रवेश कर सकेगा।
(2) यदि उसे ऐसे स्थान में कोई ऐसे बाट, माप या तोलने के उपकरण मिलते हैं जो मिथ्या हैं, तो वह उन्हें अधिगृहीत कर सकेगा और ऐसी अभिग्रहण की इत्तिला अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को तत्काल देगा।

Important Sub-Sections Explained

धारा 153(1)

यह उपधारा किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को वारंट के बिना किसी भी परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए सशक्त करती है ताकि मिथ्या बाटों, मापों, या तोलने के उपकरणों का निरीक्षण किया जा सके, बशर्ते कि उनके पास उनकी उपस्थिति का उचित विश्वास हो।

धारा 153(2)

यह उपधारा खोज के बाद की जाने वाली कार्रवाई की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिसमें अधिकारी को पाए गए किसी भी मिथ्या वस्तु को अधिगृहीत करने की अनुमति है और ऐसे अभिग्रहण की तत्काल रिपोर्ट अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य है।

Landmark Judgements

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