अध्याय XII
CrPC Section 154 in Hindi: संज्ञेय मामलों में इत्तिला
New Law Update (2024)
धारा 173 भा.ना.सु.सं.
TRIAL COURT
Punishment
प्रक्रियात्मक – अन्वेषण / जांच
Cognizable?
संज्ञेय
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
(1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, यदि किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी जाती है, तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध की जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी; और ऐसी प्रत्येक इत्तिला, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या यथापूर्वोक्त लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी जो उसे दे रहा है और उसका सार ऐसी पुस्तक में दर्ज किया जाएगा जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्ररूप में रखी जाएगी जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे:
परंतु यदि इत्तिला किसी ऐसी महिला द्वारा दी जाती है जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 326क, धारा 326ख, धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन कोई अपराध किया जाना या करने का प्रयत्न किया जाना अभिकथित है, तो ऐसी इत्तिला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी:
परंतु यह और कि—
(क) इस दशा में कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन कोई अपराध किया जाना या करने का प्रयत्न किया जाना अभिकथित है, वह अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो ऐसी इत्तिला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के निवास स्थान पर या ऐसे व्यक्ति की पसंद के किसी सुविधाजनक स्थान पर, यथास्थिति, किसी दुभाषिए या विशेष शिक्षक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी;
(ख) ऐसी इत्तिला का अभिलिखित किया जाना वीडियोग्राफी द्वारा किया जाएगा;
(ग) पुलिस अधिकारी, धारा 164 की उपधारा (5क) के खंड (क) के अधीन व्यक्ति का कथन यथासंभव शीघ्र न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित करवाएगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन यथाअभिलिखित इत्तिला की प्रतिलिपि इत्तिला देने वाले को तत्काल, निःशुल्क दी जाएगी।
(3) कोई व्यक्ति, जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट इत्तिला को अभिलिखित करने से इंकार किए जाने से व्यथित है, ऐसी इत्तिला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, तो वह या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति से अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण किए जाने का निदेश देगा, और ऐसे अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी।