धारा 189 (5) BNS VS धारा 144 IPC: घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना
सजा (Punishment)
कठोर या सादा
संज्ञेय (Cognizable)
संज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
कोई भी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 144
जो कोई घातक आयुध से… जिसे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य हो… सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होगा… वह 2 वर्ष के कारावास से दंडित होगा।
BNS (नया कानून)
धारा 189 (5)
जो कोई घातक आयुध से… जिसे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य हो… सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होगा… वह 2 वर्ष के कारावास से दंडित होगा।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
यदि आप भीड़ में डंडा, तलवार, बंदूक या कोई भी 'घातक हथियार' लेकर जाते हैं, तो स्थिति गंभीर मानी जाती है। BNS 189(5) (पूर्व IPC 144) के तहत केवल भीड़ में शामिल होने की सजा 6 महीने (143) से बढ़कर तुरंत 2 साल (144) हो जाती है।
तुलना
घातक हथियारों के साथ रैली या दंगे में जाना।