धारा 128(3) BNS VS धारा 351 IPC: हमला (Assault)

सजा (Punishment)

परिभाषा

संज्ञेय (Cognizable)

असंज्ञेय

जमानतीय (Bailable)

जमानती

समझौता योग्य (Compoundable

शमनीय

विचारणीय न्यायालय (Court)

कोई भी मजिस्ट्रेट

IPC (पुराना कानून)

धारा 351

जो कोई कोई अंगविक्षेप (Gesture) या कोई तैयारी इस आशय या ज्ञान से करता है कि वह आपराधिक बल (Criminal force) का प्रयोग करने वाला है, वह ‘हमला (Assault)’ करता है, यह कहा जाता है। केवल शब्द (Mere words) हमला नहीं हैं।

BNS (नया कानून)

धारा 128(3)

128(3): जो कोई कोई अंगविक्षेप या कोई तैयारी… यह विश्वास उत्पन्न करेगा कि वह आपराधिक बल प्रयोग करने वाला है, वह हमला (Assault) करता है। (Mere words do not amount to an assault).

विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)

हमला या डराना (What is Assault?)। अगर आप सिर्फ किसी को गाली (Words) दे रहे हैं, तो वह 'हमला' नहीं है। लेकिन गालियां देते हुए आपने उसकी छाती पर पिस्तौल तान दी (Preparation/Gesture), या मारने के लिए हाथ में डंडा उठा लिया और उसकी तरफ झपटे (भले ही मारा ना हो)। 'मार खाने का यह जो डर (Apprehension)' आपने पैदा किया, उसे ही कानूनी तौर पर 'हमला (Assault)' कहा जाता है (पुरानी IPC 351 और नई BNS 128)। 'Hurt (उपहति)' में आप पक्का मार देते हैं, 'Assault' में मारने के लिए झपटते हैं।

तुलना

Batter (Hurt – असल में पीटना) और Assault (पीटने का डर पैदा करना) के बीच का कानूनी फ़र्क (Difference)।

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