धारा 333(1) BNS बनाम धारा 453 IPC: प्रच्छन्न गृह-अतिचार (Lurking house-trespass) या गृह-भेदन (House-breaking) के लिए दंड

सजा (Punishment)

कठोर या सादा

संज्ञेय (Cognizable)

संज्ञेय

जमानतीय (Bailable)

गैर-जमानती

समझौता योग्य (Compoundable

गैर-शमनीय

विचारणीय न्यायालय (Court)

कोई भी मजिस्ट्रेट

IPC (पुराना कानून)

धारा 453

जो कोई प्रच्छन्न गृह-अतिचार (Lurking house-trespass) या गृह-भेदन (House-breaking) करेगा, वह… कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

BNS (नया कानून)

धारा 333(1)

333(1): जो कोई प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करेगा, वह… 2 वर्ष तक के कारावास, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)

ताला तोड़कर या छुपकर घर में घुसने की सजा! अगर कोई चोर दिन के समय किसी का ताला तोड़कर (House-breaking) या छुपते-छुपाते (Lurking) घर में घुसता है, लेकिन अभी तक उसने कोई बड़ी घटना/चोरी नहीं की है, तब भी उस पर IPC 453 (BNS 333-1) के तहत मामला दर्ज होता है, जिसमें 2 वर्ष की सजा और जुर्माना है।

तुलना

BNS 333 ने House-breaking के सभी अपराधों (453 से 455 तक) को उपखंडों में मिला दिया है। सजाएं समान हैं।

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