अध्याय XXIA

CrPC Section 265B in Hindi: अभिवाक् सौदा के लिए आवेदन

New Law Update (2024)

धारा 340 BNSS

TRIAL COURT

वह न्यायालय जिसमें अपराध विचारण के लिए लंबित है

Punishment​

प्रक्रियात्मक – विचारण / आरोप

Bailable?

Compoundable?

Bare Act Text

(1) अपराध का अभियुक्त व्यक्ति उस न्यायालय में जिसमें ऐसा अपराध विचारण के लिए लंबित है, अभिवाक् सौदा के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन में उस मामले का संक्षिप्त विवरण होगा जिससे संबंधित आवेदन फाइल किया गया है जिसमें वह अपराध भी शामिल होगा जिससे संबंधित वह मामला है और उसके साथ अभियुक्त द्वारा शपथपूर्वक किया गया एक शपथपत्र होगा जिसमें यह कहा गया होगा कि उसने स्वेच्छा से, उस अपराध के लिए विधि के अधीन उपबंधित दंड की प्रकृति और विस्तार को समझने के पश्चात्, अपने मामले में अभिवाक् सौदा पसंद किया है और यह कि वह पूर्व में किसी ऐसे मामले में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है जिसमें उस पर उसी अपराध का आरोप लगाया गया था।
(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय यथास्थिति, लोक अभियोजक या मामले के परिवादी को और अभियुक्त को मामले के लिए नियत तारीख को हाजिर होने के लिए सूचना जारी करेगा।
(4) जब यथास्थिति, लोक अभियोजक या मामले का परिवादी और अभियुक्त उपधारा (3) के अधीन नियत तारीख को हाजिर होते हैं तब न्यायालय अपनी यह तुष्टि करने के लिए कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से आवेदन फाइल किया है, अभियुक्त की अंतर्वेशी में परीक्षा करेगा, जहां मामले का दूसरा पक्षकार उपस्थित नहीं होगा।
(5) यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से फाइल किया गया है तो वह यथास्थिति, लोक अभियोजक या मामले के परिवादी को और अभियुक्त को मामले के परस्पर संतोषप्रद निपटारे के लिए समय देगा जिसमें मामले के दौरान अभियुक्त द्वारा पीड़ित को प्रतिकर और अन्य व्यय देना भी शामिल हो सकता है और तत्पश्चात् मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा।
(6) यदि न्यायालय यह पाता है कि आवेदन अभियुक्त द्वारा अनैच्छिक रूप से फाइल किया गया है या वह पूर्व में किसी ऐसे मामले में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है जिसमें उस पर उसी अपराध का आरोप लगाया गया था तो वह उपधारा (1) के अधीन ऐसा आवेदन फाइल किए जाने के प्रक्रम से इस संहिता के उपबंधों के अनुसार आगे कार्यवाही करेगा।

Important Sub-Sections Explained

धारा 265B(2) दंड प्रक्रिया संहिता

यह उपधारा अभिवाक् सौदा आवेदन में अपेक्षित विशिष्ट विवरणों को अनिवार्य करती है, जिसमें मामले का संक्षिप्त विवरण और अपराध शामिल है। महत्वपूर्ण रूप से, यह अभियुक्त से एक शपथपूर्वक शपथपत्र की अपेक्षा करती है जो अभिवाक् की स्वैच्छिक प्रकृति की पुष्टि करता हो और उसी अपराध के लिए कोई पूर्व दोषसिद्धि न होने की पुष्टि करता हो, सूचित सहमति और पात्रता सुनिश्चित करता हो।

धारा 265B(5) दंड प्रक्रिया संहिता

न्यायालय के इस समाधान के पश्चात् कि आवेदन स्वैच्छिक है, यह उपधारा अभिवाक् सौदा के प्राथमिक परिणाम को रेखांकित करती है। यह न्यायालय को लोक अभियोजक/परिवादी और अभियुक्त को एक परस्पर संतोषप्रद निपटारे पर बातचीत करने के लिए समय देने का निर्देश देती है, जिसमें अक्सर पीड़ित के लिए प्रतिकर और व्यय शामिल होते हैं।

Landmark Judgements

गुजरात राज्य बनाम नटवर हरचंदजी ठाकोर (2002):

उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XXIA की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसमें अभिवाक् सौदा की शुरुआत की गई थी। इस निर्णय ने अभिवाक् सौदा के दायरे और प्रयोज्यता को स्पष्ट किया, आपराधिक मामलों में एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में इसकी भूमिका की पुष्टि की, कुछ शर्तों और अपवादों के अधीन।

मोहम्मद अनिल बनाम झारखंड राज्य (2018):

उच्चतम न्यायालय ने अभिवाक् सौदा की स्वैच्छिक प्रकृति को दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कार्यवाही आगे बढ़ाने से पहले अभियुक्त परिणामों को पूरी तरह से समझे। इसने इस बात पर बल दिया कि प्रक्रिया किसी भी जबरदस्ती या अनुचित दबाव से प्रभावित नहीं होनी चाहिए और अभियुक्त का निर्णय सूचित और स्वैच्छिक होना चाहिए।

Draft Format / Application

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग / सत्र न्यायाधीश, [शहर/जिला] के न्यायालय में

आपराधिक वाद संख्या [संख्या] सन् [वर्ष]

के मामले में:

राज्य / परिवादी
[परिवादी का नाम/विवरण]

बनाम

[अभियुक्त का नाम]
सुपुत्र [पिता का नाम]
निवासी [पता]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 265B के अधीन अभिवाक् सौदा के लिए आवेदन

अत्यंत नम्रतापूर्वक निवेदन है:

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त, [अभियुक्त का नाम], माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त आपराधिक मामले में [संबंधित अधिनियम/संहिता] की धारा(ओं) [संबंधित धाराएं] के अधीन दंडनीय अपराध(अपराधों) के लिए अभियुक्त है।
2. यह कि आवेदक वर्तमान मामले में अभिवाक् सौदा में प्रवेश करने की स्वेच्छा से मांग करता है, जिस अपराध(अपराधों) का उस पर आरोप है, उसके लिए विधि के अधीन उपबंधित दंड की प्रकृति और विस्तार को पूरी तरह से समझने के पश्चात्।
3. यह कि आवेदक पुष्टि करता है कि उसे पूर्व में किसी ऐसे मामले में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है जिसमें उस पर उसी अपराध का आरोप लगाया गया था, जैसा कि संलग्न शपथपत्र में कहा गया है।
4. यह कि मामले का संक्षिप्त विवरण, जिसमें वे अपराध(अपराध) भी शामिल हैं जिनसे संबंधित मामला है, इसके साथ संलग्न है/शपथपत्र में प्रदान किया गया है।
5. यह कि आवेदक ने इस आवेदन की स्वैच्छिक प्रकृति और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265B(2) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए एक विधिवत शपथपूर्वक शपथपत्र दाखिल किया है।

प्रार्थना:

अतः, अत्यंत नम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय कृपा कर निम्नलिखित आदेश पारित करें:

a) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 265B के अधीन अभिवाक् सौदा के लिए वर्तमान आवेदन को स्वीकार करें।
b) लोक अभियोजक/परिवादी और आवेदक को विधि के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए उपस्थित होने हेतु सूचना जारी करें।
c) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में माननीय न्यायालय जो अन्य या अतिरिक्त आदेश उचित समझे, पारित करें।

और इस कृपा के लिए, आवेदक सदैव प्रार्थना करता रहेगा।

स्थान: [शहर]
दिनांक: [दिनांक]

[अभियुक्त के हस्ताक्षर]
[अभियुक्त का नाम]

[अभियुक्त के अधिवक्ता के हस्ताक्षर]
[अधिवक्ता का नाम]

सत्यापन

मैं, [अभियुक्त का नाम], उपरोक्त नामित आवेदक/अभियुक्त, एतद्द्वारा इस [दिन] दिन [माह], [वर्ष] को सत्यापित करता/करती हूं कि उपरोक्त आवेदन की सामग्री मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और उसमें से कोई भी महत्वपूर्ण बात छिपाई नहीं गई है।

इस [दिन] दिन [माह], [वर्ष] को [शहर] में सत्यापित।

[अभियुक्त के हस्ताक्षर]
[अभियुक्त का नाम]

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